Punjab News: नाबालिगों पर गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध, पंजाब देशम पार्टी ने सरकार से उम्र सीमा कम करने की मांग की
Punjab News: पंजाब सरकार ने 20 अगस्त 2024 से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और छात्रों के दोपहिया और चौपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई नाबालिग 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो उस बच्चे के माता-पिता और वाहन के मालिक पर 25,000 रुपये का जुर्माना और तीन साल की सजा लगाई जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र घटाने की मांग
पंजाब देशम पार्टी ने पंजाब सरकार से मांग की है कि जनहित में और पंजाबवासियों को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए, स्कूल जाने वाले छात्रों के ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र सीमा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष की जाए।
पंजाब देशम पार्टी के अध्यक्ष वकील विजय धीर और महासचिव प्रवीण कुमार शर्मा ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के दोपहिया और चौपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने से पंजाब के लोगों को बहुत बड़ी समस्याएं होंगी और इस कानून से परेशान होकर लोग पंजाब सरकार के खिलाफ नाराज हो सकते हैं।
इन लोगों ने किया था प्रदर्शन
शर्मा ने कहा कि यदि सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र सीमा को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष नहीं की, तो 18 वर्ष की उम्र की शर्त वाला यह कानून पंजाब के लोगों के लिए सिरदर्द और परेशानियों का कारण बनेगा। इस अवसर पर मुख्य महासचिव वकील प्रदीप भारती, वकील वरिंदर गर्ग, वकील अमनप्रीत सिंह, वकील दिनेश गर्ग, वकील यज्ञदत्त गोयल, वकील सुनंदन और बूटा सिंह उपस्थित थे।